दिल्ली हिंसा मामले में रात 12:30 बजे सुनवाई करके घायलों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश देने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भेजा गया है। केंद्र ने बुधवार देर रात यह आदेश जारी किया। जस्टिस मुरलीधर ने इस मामले में बुधवार को दोपहर में भी सुनवाई की थी और पुलिस को फटकार लगाई थी। हालांकि, सरकार का कहना है कि कॉलेजियम ने तबादले की सिफारिश 12 फरवरी को की थी।
दिल्ली हिंसा / 3 भाजपा नेताओं पर एफआईआर में देरी पर नाराजगी जताने वाले जस्टिस का तबादला